फिरौती के लिए अपहरण मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना
फिरौती के लिए अपहरण मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना
10 दिन पूर्व इसी कांड के मुख्य अभियुक्त गौरव को भी सुनायी गयी थी आजीवन कारावास की सजा सात साल पूर्व सैंडिस कंपाउंड में गणतंत्र दिवस की परेड देखने निकले लोदीपुर तहबलपुर के युवक विक्रम कुमार उर्फ विक्की के अपहरण कांड में सभी चार चार्जशीटेड अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामले में एडीजे 13 की अदालत में विगत 8 अक्तूबर को हुई सुनवाई के दौरान कांड के एक अभियुक्त गौरव कुमार उर्फ गौरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी. फिर शुक्रवार को कांड के अन्य तीन अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी. मामले में देवानंद सिंह उर्फ डाबो मंडल, टोनी शर्मा और खगेश कुमार को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जयप्रकाश यादव व्यास सहित एक अन्य एपीपी ने बहस में हिस्सा लिया. इधर मामले में कांड का एक और अभियुक्त मंटा अब भी फरार है. क्या था मामला : 26 जनवरी 2017 काे लोदीपुर स्थित तहबलपुर निवासी विक्रम कुमार उर्फ विक्की गणतंत्र दिवस की परेड देखने सैंडिस कंपाउंड आ रहा था. तहबलपुर के ही मंटा मंडल और खगेश कुमार ने विक्रम काे बाइक पर बैठा लिया और उसे लेकर नवगछिया चले गये. जहां विक्रम काे गाैरव कुमार के घर में बंद कर उसका मोबाइल छीन लिया. गौरव के मोबाइल से ही उसके पिता जयकिशाेर मंडल काे फाेन कर पांच लाख फिराैती की मांग की थी. फिरौती नहीं देने पर विक्रम की हत्या कर देने की धमकी दी थी. मामले में विक्रम के पिता ने उस वक्त लोदीपुर थाना में इस संबंध में केस दर्ज कराया था. विक्रम भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद विक्रम की बेरहमी से पिटाई कर दी. इसके कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गयी और विक्रम को बरामद कर दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. मामले में बाद में गिरफ्तार आरोपितों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अन्य अभियुक्तों का नाम केस में जोड़ा गया था. वहीं मंटा मंडल मामले में अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
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