सबौर थाना क्षेत्र में चार साल पूर्व हुए सन्नी कुमार की हत्या के मामले में सजौर निवासी संजना कुमारी ने हत्याकांड का केस दर्ज कराया था. उक्त मामले में विगत 6 अगस्त को दोषी पाये गये अभियुक्त को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. मामला में एडीजे 14 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान दोषी पाये गये अभियुक्त सजौर के नवटोलिया हसनचक निवासी प्रभु यादव को सजा सुनायी गयी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे एपीपी यमुना दास ने बताया कि दोषी अभियुक्त प्रभु यादव को साजिश के तहत हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये बतौर जुर्माना देने की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि पांच साल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा में अभियुक्त को 3 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है. दर्ज हत्याकांड में मुखिया पर भी लगाया था साजिश करने का आरोप मामले में सबौर थाना क्षेत्र में विगत 15 दिसंबर 2020 को बरामद शव की पहचान सजौर के दरियापुर स्थित दासपुर के रहने वाले सन्नी कुमार के रूप में हुई थी. मामले में सबौर पुलिस ने मृतक की पत्नी संजना कुमारी के फर्द बयान के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया था. संजना ने अपने फर्द बयान में जानकारी दी थी कि प्रभु यादव और योगेश यादव दोनों मिल कर उनके पति को बाइक पर बैठाकर ले गये थे. इसके बाद उनके पति का शव बरामद हुआ. उन्होंने मामले में प्रभु यादव द्वारा उनके पति से पांच लाख रुपये कर्ज के तौर पर लेने और नहीं चुकता करने की वजह से उनकी हत्या करने का आरोप लगाया था.
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