लॉकडाउन 4.0 : भागलपुर में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध और छूट

लॉकडाउन-4 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 31 मई तक विस्तारित किया है. इस संदर्भ में रविवार को आदेश जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान दिशा-निर्देश जारी किये

By Prabhat Khabar News Desk | May 18, 2020 2:04 AM

भागलपुर : लॉकडाउन-4 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 31 मई तक विस्तारित किया है. इस संदर्भ में रविवार को आदेश जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान दिशा-निर्देश जारी किये. जारी निर्देश को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी

1. सभी सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति होगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा.

2. आतिथ्य सेवाएं (उन्हें छोड़ कर, जिन्हें उक्त आदेश के तहत विशिष्ट रूप से अनुमति दी गयी है).

3. सभी सिनेमाघर, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, जिम्नाजियन, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे. स्पोर्ट कांप्लेक्स व स्टेडियम में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.

4. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडेमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह व अन्य जमावड़ा नहीं होगा.

5. सभी धार्मिक स्थान व पूजा के स्थान जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे.

6. अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.

7. गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन सात बजे अपराह्न से सात बजे पूर्वाह्न तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

8. 65 वर्ष की अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और को-मोर्बिडिटिज से ग्रस्त व्यक्ति सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कारणों और आवश्यक जरूरतों के लिए ही बाहर निकल सकेंगे.

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