निर्वाचन व्यय का लेखा चार जुलाई तक दाखिल करना अनिवार्य
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन लड़नेवाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए चुनाव परिणाम घोषणा के 30 दिनों के अंदर यानी चार जुलाई तक निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है. परिणाम की घोषणा के बाद एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक लेखा समाधान बैठक का आयोजन प्रशिक्षण के तौर पर किया जाना है
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन लड़नेवाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए चुनाव परिणाम घोषणा के 30 दिनों के अंदर यानी चार जुलाई तक निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है. परिणाम की घोषणा के बाद एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक लेखा समाधान बैठक का आयोजन प्रशिक्षण के तौर पर किया जाना है. निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पहले सभी अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेंटों व लेखा प्राप्त करने के लिए लगाये गये कर्मियों के लिए एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाना है. इस संदर्भ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 26 जून को 11:30 बजे से प्रशिक्षण कार्यक्रम और 29 जून को 10:00 से लेखा समाधान बैठक का आयोजन वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में निर्धारित किया है. इसमें अभ्यर्थियों की लेखा पंजी के साथ वाउचर, विपत्र व अन्य सभी अनुलग्नक जमा करवाये जायेंगे. उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और लेखा समाधान करवाया जायेगा.
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