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Bihar News: ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी में कर लें ये काम नहीं तो लगेगा जुर्माना, घर बैठे ऐसे होगा समाधान…

बिहार में वाहन चालक अपने कागजात से जुड़ा यह काम जरूर कर लें नहीं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है. जानिए घर बैठे कैसे आप ये काम कर सकते हैं.

Bihar News: बिहार में छोटी या बड़ी गाड़ी चलाने वाले अपने स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करा लें. यह अनिवार्य किया गया है. नंबर व पता अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है.मोबाइल नंबर अपडेट हुए बिना अब आप अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा सकेंगे. ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. आप परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं. जबकि घर बैठे ही मोबाइल नंबर अपडेट भी आप कर सकते हैं.

ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सके हैं अपडेट

भागलपुर में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कदम उठाया है. बताया है कि ऑनलाइन या संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट करा सकते हैं. मोटर यान निरीक्षक एसएन मिश्रा ने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय में यह काम शुरू कर दिया गया है.

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मोबाइल नंबर अपडेट हुए बिना नहीं बनवा सकेंगे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

एमवीआइ ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं और ऐसी स्थिति में जुर्माना देना पड़ सकता है. मोबाइल नंबर अपटेड नहीं रहने पर वाहन मालिक परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न सेवाओं से वंचित रहेंगे. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा जिलों में अभियान भी चलाया जा रहा है.

घर बैठे कर सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेट

वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है. या वाहन मालिक कोई नया नंबर नंबर अपडेट करना चाहते हों तो घर बैठे हीं वे आसानी से इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.

क्या है प्रावधान?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है. तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है.

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