कामर्शियल बसों में अब दोनों तरफ परमिट वैधता तिथि के साथ-साथ चालक व कंडक्टर के नाम और मोबाइल नंबर लिखा जाना अनिवार्य किया जाने वाला है. परिवहन विभाग द्वारा राज्य भर में जल्दी इस नियम को लागू किया जायेगा. इसके बाद परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है. पहले गाड़ी के एक तरफ लिखने का प्रावधान था लेकिन अब दोनों तरफ होगा. इसके तहत बस मालिक अपनी गाड़ी के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम-पता, परमिट संख्या व वैधता तिथि, मार्ग संख्या एवं गंतव्य स्थल के अलावा बस चालक व कंडक्टर का नाम व मोबाइल नंबर लिखेंगे. इसके अलावा सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाने का निर्देश दिया गया है. डीटीओ जनार्दन कुमार ने बताया कि इस बात की चर्चा हुई थी लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, विभागीय आदेश आने के बाद इस पर काम शुरू होगा.
दस दिनों से नहीं बन रहा आरसी, 18 हजार आवेदन लंबित
स्मार्ट कार्ड के बिना जिला परिवहन कार्यालय में आरसी नहीं बन पा रहा है. हर दिन लोग लौट रहे हैं. जिन्हें आरसी नहीं मिला है उन्हें गाड़ी चलाने में चालान कटने का डर लगा रहता है. पिछले दस दिनों में आरसी बनाने का काम बंद है. लगभग 18 हजार आवेदन लंबित हैं. हर दिन एक सौ से अधिक आवेदन आते हैं. अब यह देखना है कि मुख्यालय द्वारा कब कार्ड भेजा जायेगा और कब कार्ड बनना शुरू होगा और लोगों की परेशानी कब दूर होगी.
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