Bhagalpur_Newsअब निजी स्कूलों में एक जुलाई तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे अभिभावक

प्राइवेट स्कूल में नामांकन के लिए एक जुलाई तक करें आवेदन

By Prabhat Khabar News Desk | June 26, 2024 11:01 PM

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय में नामांकन के लिए अभिभावक एक जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे. मालूम हो कि पूर्व में 26 जून तक ही आवेदन के लिए समय दिया गया था. जिले के निजी विद्यालयों द्वारा नामांकन में रुचि नहीं लेने के कारण जिले में महज 142 बच्चों का ही नामांकन के लिए आवेदन आया जबकि जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 236 है. मालूम हो कि निजी विद्यालय में पहली कक्षा में कुल उपलब्ध सीट का 25 फीसदी नामांकन उक्त कानून के तहत निजी स्कूलों को लेना है.

समग्र शिक्षा के डीपीओ ने स्कूलों को लिखा पत्र

अभिभावक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से पहली कक्षा में अपने घर के पास वाले निजी स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे. इधर, प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ डॉ जमाल मुस्तफा ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि निजी विद्यालयों को बार-बार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अलाभकारी और कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन लेने का निर्देश दिया जा रहा है लेकिन पूरे जिले में मात्र 142 प्राप्त है, जो असंतोषजनक है. डॉ जमाल मुस्तफा ने बताया कि राज्य द्वारा गंभीरता से लिया गया है. डॉ जमाल मुस्तफा ने बताया कि 27 जून को डीईओ कार्यालय में सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालक एवं प्रबंधक प्रतिवेदन के साथ बुलाये गये हैं.

दो लाख से कम आय वाले अभिभावक करा सकेंगे नामांकन

जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एक जुलाई तक आवेदन की अंतिम रूप से प्रक्रिया होगी. फिर तीन जुलाई को स्कूलों का ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा. फिर चयनित छात्रों का पांच जुलाई से 15 जुलाई तक नामांकन कराया जाएगा. सिर्फ पहली कक्षा में बच्चों का नामांकन होगा. बच्चों की आयु एक अप्रैल 2024 तक छह वर्ष से अधिक होने की अनिवार्यता की गयी है. अलाभकारी समूह के वैसे अभिभावक इस योजना में अपने बच्चों का नामांकन करा सकेंगे जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो, जबकि कमजोर वर्ग के वैसे अभिभावक इस योजना के तहत अपने बच्चे का नामांकन करा सकेंगे जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो.

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