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नपं अध्यक्ष ने आयुक्त, डीएम, बीडीओ को लिखा पत्र,जांच की मांग

नपं पंचायत अकबरनगर के आंगनबाड़ी केंद्र 96 को सरकारी भवन नहीं रहने की बात कह कर छींट श्रीरामपुर कोठी टोला से हटाया गया. उस केंद्र को निजी मकान में भाड़ा देकर संचालित करने का मामला सामने आया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 11, 2024 1:21 AM

अकबरनगर. नपं पंचायत अकबरनगर के आंगनबाड़ी केंद्र 96 को सरकारी भवन नहीं रहने की बात कह कर छींट श्रीरामपुर कोठी टोला से हटाया गया. उस केंद्र को निजी मकान में भाड़ा देकर संचालित करने का मामला सामने आया है. नपं अध्यक्ष किरण देवी ने आयुक्त, डीएम, बीडीओ को पत्र भेज मामले की जांच कराने का मांग की है. नपं अकबरनगर के वार्ड एक और दो में पूर्व से एक-एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित था. केंद्र संख्या एक की सेविका ने अधिकारी को बताया कि वह अपने निजी वार्ड में केंद्र का संचालन करना चाहती है. वार्ड एक में निजी मकान में केंद्र का संचालन किया जा रहा था. वार्ड दो में सरकारी भवन मौजूद हैं. इस आधार पर अधिकारी ने केंद्र संख्या 96 को वार्ड दो में संचालित करने का आदेश जारी कर दिया. फिलहाल सेविका ने वार्ड दो में केंद्र को लेकर जाकर निजी भवन में संचालित करने लगी. एक ही पोषाहार क्षेत्र में दो केंद्र का संचालन होने से बच्चे को लेकर केंद्र 95 और 96 में परेशानी है. वार्ड एक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र से वंचित हो गये. महिला पर्यवेक्षिका लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि परिसीमन को लेकर दोनों केंद्रों में विवाद है. विभागीय अधिकारी के आदेश पर गृह वार्ड में केंद्र 96 को शिफ्ट किया गया था, लेकिन वार्ड दो में पहले से एक केंद्र संचालित था. इससे विवाद हुआ है. मामला विचारधीन है. आगे कार्रवाई के बाद आदेश दिया जायेगा.कहलगांव अपर समाहर्ता भागलपुर अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अधिकारियों की टीम के साथ अंचल, एसडीओ व डीसीएलआर कार्यालय का निरीक्षण किया. सतत लीज मूल्यांकन की जांच के लिए अधिकारियों की छह सदस्यीय टीम के साथ भूमि अधिग्रहण के लिए कुसापुर लघु नहर के भू भाग का स्थलीय जांच की. गंगा पंप नहर प्रमंडल कहलगांव के अंतर्गत कुसापुर लघु नहर के वितरनी 380 से 390 के बीच की भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया था. जमीन के रैयत द्वारा सहमति पत्र के आधार पर आठ डिसमिल जमीन पर नहर को बना दिया गया है.जमीन के रैयत को भुगतान नहीं किया गया है. रैयत आशीष कुमार ने लोक शिकायत भागलपुर व जिलाधिकारी भागलपुर में इसकी शिकायत की थी. शिकायत पर जिलाधिकारी ने बिहार लीज नीति 2014 के प्रावधान के अनुसार सतत लीज पर दी जाने वाली जमीन के मूल्यांकन के लिए छह सदस्यीय टीम का गठन किया है. अपर समाहर्ता भागलपुर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम ने कुसापुर लघु नहर के उक्त भूभाग की जांच की. टीम में जिला भू अर्जन पदाधिकारी भागलपुर, अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल, भूमि सुधार उप समाहार्ता सरफ़राज़ नवाज़, अवर निबंधक कहलगांव, अंचल अधिकारी और गंगा पंप नहर के कार्यपालक पदाधिकारी विमलेंदु कुमार शामिल है.

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