भागलपुर : लॉकडाउन में राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार नियमों के पालन के लिए पुलिस और प्रशासन हर रोज नयी व्यवस्था कर रहे हैं. वाहनों के परिचालन को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिये गये थे. ऑड-इवेन नंबर के मुताबिक अलग अलग दिनों में वाहनों का परिचालन करवाना. निजी व कमर्शियल वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यात्रियों की संख्या को तय करना. टेंपो और टोटो के परिचालन के लिए रूट और किराया तय करने का निर्देश राज्य सरकार सभी जिलाधिकारियों को दिया था. जिला प्रशासन नियम बनायेगा, जिला पुलिस इसका अनुपालन करायेगी. जिला पुलिस और यातायात पुलिस ऑड-इवेन नियम को लागू कराने के लिए पहले लोगों को जागरूक करने की पहल की है.
ऑड-इवेन के नियम को समझने और समझाने के लिए माइकिंग कर लोगों को बताया जा रहा है. यातायात पुलिस ने माइकिंग कर लोगों को जागरूक करने की कवायद शुक्रवार से शुरू कर दी गयी है.ट्रैफिक डीएसपी आरके झा ने बताया कि लॉकडाउन व कोरोना वायरस महामारी को लेकर यातायात नियमों में बदलाव को लेकर सभी टैक्सी, टेंपो, सवारी गाड़ी, बस, ई-रिक्शा आदि के संघ के साथ बैठक कर उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी दी जा रही है. शुक्रवार को टेंपो चालक और टेंपो मालिक संघ के लोगों के साथ बातचीत कर उन्हें नये नियमों की जानकारी देकर सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. डीएसपी ने संघ के सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि निजी वाहन और कमर्शियल वाहन दोनों ही ऑड-इवेन के नियम से चलेंगे. वाहनों में बैठने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. वर्तमान में दो-तीन दिनों तक इसके लिए पहले जागरूकता फैलायी जायेगी. ईद के बाद अभियान चला कर नये नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों और वाहन मालिकों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की जायेगी. वाहनों को जब्त किया जायेगा.