मतगणना के दौरान लागू रहेगी धारा 144

लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को मतगणना होगी. विस क्षेत्र बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर व नाथनगर के लिए मतगणना होगी. इसे लेकर विधि-व्यवस्था की संभावित समस्या की रोकथाम के लिए सोमवार को जिला क्षेत्र में धारा 144 डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी के आदेश से जारी कर दी गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 3, 2024 9:00 PM

लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को मतगणना होगी. विस क्षेत्र बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर व नाथनगर के लिए मतगणना होगी. इसे लेकर विधि-व्यवस्था की संभावित समस्या की रोकथाम के लिए सोमवार को जिला क्षेत्र में धारा 144 डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी के आदेश से जारी कर दी गयी है. मतगणना के दिन सुरक्षाप्राप्त लोगों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी. यह रोक सरकारी कर्मियों व चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस व सिविल प्रशासन के कर्मियों पर नहीं रहेगी. निजी वाहन (मतगणना ड्यूटी पर लगे वाहनों को छोड़ कर) मतगणना केंद्र की परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोडलेस फोन इत्यादि लेकर मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेगा. मतगणना केंद्र के अंदर वैध पहचानपत्र लगाये व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मतदान केंद्रों के अंदर नहीं जा सकेगा. केवल प्राधिकारपत्र प्राप्त मीडियाकर्मी मतगणना केंद्र के समीप निर्धारित स्थान पर रहेंगे. मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी. यह रोक मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए सरकारी कर्मियों की पंक्ति या अभ्यर्थी के मतगणना एजेंट की पंक्ति पर लागू नहीं होगी. यह आदेश मंगलवार की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा.

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