भागलपुर: पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने बिहपुर के तिहरा हत्याकांड में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त अमन कुमार झा को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त को अब पूरी उम्र यानी जिंदा रहते तक जेल में ही सजा काटनी होगी. विशेष अदालत ने अभियुक्त को एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पीड़िता को 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद पीड़ित सहायता कोष से देने का निर्देश दिया है.
पीड़िता के जिंदा बचे दो भाइयों को भी दस-दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश अदालत ने दिया है. यानी दोषी को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने को कहा है. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बहस में भाग लिया.
विशेष पाक्सो अदालत में सुनवाई के दौरान काफी भीड़ थी. सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गए थे. मालूम हो कि 25 नवंबर 2017 को बिहपुर में एक महादलित परिवार के तीन सदस्यों को बेरहमी से धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई थी.
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हत्या की बाबत परिवार के जिंदा बचे पुत्र ने अपने पिता, माता और एक भाई की हत्या की बाबत केस दर्ज कराया था. तब अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, जानलेवा हमला, हत्या, हत्या की साजिश आदि आरोप में दर्ज किया गया था. हत्याकांड में हत्यारों के हमले में बुरी तरह जख्मी हालत में जिंदा बची किशोरी ने उपचार के कुछ दिनों बाद होश में आने पर तत्कालीन नवगछिया एसपी निधि रानी के समक्ष चौंकाने वाला बयान दिया था, उसके बाद केस में नया मोड़ आ गया था.
हत्या में शामिल अपराधियों ने उक्त किशोरी के साथ गलत कार्य भी किया था. उसके बयान बाद केस में पाक्सो की धारा भी लगाई गई थी. नवगछिया पुलिस ने पांच फरवरी 2018 को बलराम राय उर्फ काले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित, मुहम्मद महबूबा उर्फ महबूब पर आरोप पत्र दाखिल किया था. शेष आरोपित अमन कुमार झा, मुहम्मद सद्दाम, सालो सहनी उर्फ संजीव कुमार सिंह पर भी आरोप पत्र दाखिल किया था.
तिहरा कांड के चार अभियुक्तों बाले उर्फ बलराम राय, मोहन सिंह, मुहम्मद महबूबा उर्फ महबूब, कन्हैया झा उर्फ रोहित को 20 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा पाक्सो की विशेष अदालत से सुनाई गई थी. अभियुक्तों को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का निर्णय सुनाया गया था.