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किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार और हत्या के मामले में रिटायर डीएसपी के बेटे को उम्रकैद की सजा

4 जनवरी 2017 को तिलकामांझी के विक्रमशिला कॉलोनी में एक किशोरी का शव संदिग्ध हालत में मिला था. घटना की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया. अप्राकृतिक यौनाचार में 10 साल की सजा, हत्या के मामले में उम्रकैद और पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गयी

Bhagalpur News: 11 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार मामले में दोषी पाये गये रिटायर्ड डीएसपी पुत्र को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी. तिलकामांझी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला कॉलोनी में रहनेवाले रिटायर्ड डीएसपी अशोक कुमार दास के घर विगत 4 जनवरी 2017 को 11 वर्षीय किशोर का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला था. मामले में पुलिस की ओर से की गयी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार कर उसकी हत्या किये जाने की पुष्टि हुई थी.

मामले में पुलिस ने रिटायर्ड डीएसपी के पुत्र संदीप आनंद के विरुद्ध आरोपों को सही पाते हुए पॉक्सो और हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गयी थी. मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत में विगत बुधवार को सुनवाई पूरी हुई. इसमें कांड के आरोपित संदीप आनंद को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. वहीं कांड के दूसरे अभियुक्त संदीप आनंद के नौकर छोटू को रिहा किया गया था.

मामले में सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान मंगलवार को आरोपित संदीप आनंद को अप्राकृतिक यौनाचार की धारा के तहत 10 साल कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारवास, हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास.

इसके अलावा 4 पॉक्सो एक्ट मामले में 10 साल सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी. इसके साथ ही मृत किशोर के परिजनों को 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि मंजूर की गयी. सुनवाई में सरकारी पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने हिस्सा लिया.

क्या था मामला

4 जनवरी 2017 को तिलकामांझी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला कॉलोनी में सेवानिवृत डीएसपी अशोक कुमार दास के घर जवारीपुर निवासी 11 वर्षीय किशोर का शव तार से टंगे होने की बात प्रकाश में आयी. मृत किशोर की मां ने शव देखने के बाद अन्य परिजनों को इसकी जानकारी दी और शव को फंदे से उतारा.

उक्त मामले में परिजनों ने पहले तो पैसे की मांग करने पर उनके बेटे की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने के आरोप में रिटायर्ड डीएसपी की पत्नी मृदुला देवी, बेटे संदीप आनंद और घर के नौकर रामप्रवेश उर्फ छोटू के विरुद्ध केस दर्ज कराया था. मामले की जांच और आये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्राकृतिक यौनाचार किये जाने की पुष्टि हुई.

साथ ही मामले में रिटायर्ड डीएसपी के पुत्र संदीप आनंद के विरुद्ध अप्राकृतिक यौनाचार कर बच्चे की हत्या करने का आरोप सही पाया. मामले में संदीप के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गयी. पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में मामले में सुनवाई शुरू हुई.

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