इस्माइलपुर के अंचल अधिकारी प्रिंस राज को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने की है और इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय ने पत्र जारी कर दिया है. इस्माइलपुर से पहले प्रिंस राज सुपौल सदर में पदस्थापित थे. उनके खिलाफ सुपौल के अनिल कुमार सिंह ने विभाग को परिवाद पत्र भेजा था. परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप की जांच विभागीय जांच दल से करायी गयी. जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस राज के द्वारा सुपौल अंचल के बसबिट्टी व रामदतपट्टी मौजा में गैर मजरूआ आम व खास भूमि (सरकारी भूमि) के लगभग 50 दाखिल-खारिज वादों को स्वीकृत किया गया. विभाग ने इसे अत्यंत ही गंभीर मामला माना है. राज के विरुद्ध उक्त गंभीर आरोपों पर अनुशासनिक प्राधिकार ने इन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया. इसके बाद बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कोशी प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में राज को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.
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