15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जदयू नेता पर हुए हमला के मामले में विवि थानाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण

जदयू नेता पर हुए हमला के मामले में विवि थानाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण

विगत 1 जून 2024 को विवि थाना क्षेत्र के परबत्ती में जदयू महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा मामले में कांड की अनुसंधानकर्ता विवि थानाध्यक्ष एसआइ सुप्रिया कुमारी से सीजेएम कोर्ट ने स्पष्टीकरण की मांग की है. मामले में कांड के आरोपित धनंजय यादव और उनके पिता चंदर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. कुछ दिन पूर्व ही कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपित चंदर यादव को जमानत दे दी थी. इसके बाद मामले में धनंजय यादव की ओर से सीेजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए विगत दिनों कोर्ट ने कांड की अनुसंधानकर्ता से कांड संबंधित केस डायरी और आरोपित के क्रिमिनल हिस्ट्री की मांग की थी. बुधवार को उक्त प्रतिवेदन को कोर्ट में समर्पित करने के लिए निर्देशित किया था. पर बुधवार तक जब मांगे गये प्रतिवेदनों को अनुसंधानकर्ता द्वारा कोर्ट में समर्पित नहीं किया गया, जिस पर कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता से मामले की अगली तिथि पर प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण के जवाब के साथ कोर्ट में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है. कई मामलों में आरोपितों की जमानत याचिका खारिज विभिन्न मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया. पीरपैंती थना में दर्ज हत्या के प्रयास मामले के आरोपित शेख कलीम, शाहकुंड थाना में दर्ज चोरी कांड के अभियुक्त मोती दास, बरारी थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के अभियुक्त मो इसामुल, अंतीचक थाना में दर्ज हत्या के प्रयास मामले के अभियुक्त गर्भू ऋषि की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई कर उन्हें खारिज कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें