– नवगछिया के रंगरा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 60 वर्षीय आरोपित को किया था गिरफ्तार – आइओ ने दोनों अस्पताल में दौड़ लगाने के बाद भी मेडिकल जांच नहीं करने की कही बात दुष्कर्म के आरोपित की मेडिकल जांच नहीं कराने पर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे-7 ने जेएलएनएमसीएच के अधीक्षक सहित नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी से स्पष्टीकरण की मांग की है. उक्त मामले में लापरवाही बरते जाने की बात का खुलासा हुआ है, जिसमें समय पर आरोपित की मेडिकल जांच नहीं कराया जाना और कपड़े को एफएसएल जांच में भेजने के लिए जब्त नहीं करने का भी मामला प्रकाश में आया है. बता दें कि नवगछिया के रंगरा थाना में बुधवार को दर्ज नाबलिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 60 वर्षीय अभियुक्त बाजो मंडल को गिरफ्तार किया था. गुरुवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष अदालत एडीजे-7 में प्रस्तुत करने के बाद कांड से संबंधित दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. न्यायिक दंडाधिकारी ने अभियुक्त की मेडिकल जांच प्रतिवेदन काे नहीं पाया. इस पर आइओ एसआइ कामेश्वर प्रसाद गौतम से कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि आरोपित और पीड़िता को मेडिकल जांच कराने के लिए पहले नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लेकर गये थे, जहां से उन्हें जेएलएनएमसीएच भेज दिया गया. जेएलएनएमसीएच में पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी, लेकिन आरोपित की मेडिकल जांच को लेकर टाल-मटोल कर उन्हें वापस नवगछिया अनुमंडल अस्पताल जाकर जांच कराने की बात कही गयी. क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपित को कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराया जाना था. इसलिए वह अभियुक्त को सीधा कोर्ट में लेकर हाजिर हो गये थे.
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