भागलपुर : दूसरे राज्यों से लोगों के रेलयात्रा करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया गया है. अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के जारी नोटिफकेशन में कहा गया है कि स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति सिर्फ उन यात्रियों को ही होगी, जिनके पास कंफर्म ई-टिकट होगा. यानी, रेल यात्री का जो इ-टिकट होगा वही उसका मूवमेंट पास माना जायेगा और वह 12 घंटे के लिए ही मान्य होगा. ठीक इस तरह से ट्रेन पकड़ने के लिए भी जो ई-टिकट बुक होगा, उसके लिए भी 12 घंटे का समय मूवमेंट पास के रूप में मान्य होगा.
गंतव्य स्थान पर आगमन के बाद रेल यात्री रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए निजी वाहन, रिजर्व ऑटो, ई-रिक्शा आदि का उपयोग कर सकेंगे, जिसमें एक चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो पैसेंजर मान्य होंगे. निजी दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल व स्कूटी भी मान्य होंगे. यदि ई-टिकट रेलयात्री के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. रेलवे द्वारा निर्धारित आवययक कार्रवाई यानी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की जायेगी. सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और हमेशा वह सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखेंगे.