शिक्षक नियोजन मामला: 23 शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट मिले फर्जी, शिक्षा विभाग को दी गयी जानकारी
चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन पारदर्शी माध्यम से करने के उद्देश्य से चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन उनके च्वाइस के आधार पर किया जायेगा.
भागलपुर. शिक्षक नियोजन 2019-20 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसेलिंग की समाप्ति के बाद नियोजन इकाइयों द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में उपलब्ध कोटिवार रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए दिनांक 23 फरवरी की तिथि निर्धारित है. शनिवार तक काउंसेलिंग में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की गयी. करीब 1400 अभ्यर्थियों में से 23 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी पाये गये. इनके टीइटी कागजात में गड़बड़ी मिली है. मामले की जानकारी शिक्षा विभाग पटना मुख्यालय को दी गयी है. अगली कार्रवाई वहीं से होगी.
विद्यालय का आवंटन उनकी पसंद के आधार पर
चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन पारदर्शी माध्यम से करने के उद्देश्य से चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन उनके च्वाइस के आधार पर किया जायेगा. पंचायत नियोजन इकाई को छोड़कर अन्य सभी नियोजन इकाई के स्तर पर च्वाइस हेतु स्थल का चयन किया जायेगा. इसकी सूचना जिला के एनआइसी की वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इसका दायित्व संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की होगी.
यह दायित्व संबंधित प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी की होगी
पंचायत नियोजन इकाई के लिए स्थल का निर्धारण संबंधित प्रखंड के प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा. इसकी सूचना जिला के एनआइसी की वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. यह दायित्व संबंधित प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी की होगी.
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शिक्षकों के योगदान की तैयारी
नियोजन नियमावली के अनुसार नियोजन इकाई को पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाना है. साथ ही पदस्थापन के विद्यालय में योगदान के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित है. यह नियुक्ति पत्र में उल्लिखित होगा.