जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विगत दो दिसंबर 2022 को हुए रिपु सिंह हत्याकांड मामले में कांड के नामजद अभियुक्त वीर कुमार उर्फ वीर कुमार सिंह को विगत गुरुवार को दोषी करार दिया गया था. एडीजे 13 की अदालत में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. जिसमें कांड के अभियुक्त वीर कुमार उर्फ वीर कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही जुर्माना 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी दिया गया. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतने का ऑर्डर भी दिया गया. मामले में अभियाेजन पक्ष की ओर से एपीपी जयप्रकाश यादव व्यास ने बहस में हिस्सा लिया. बता दें कि विगत दो दिसंबर 2022 को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोलाखुर्द गांव के रहने वाले कृष्णानंद सिंह ने 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए केस दर्ज कराया था. जिसमें उनके बेटे रिपु कुमार को झूठे छेड़-छाड़ के मामले में उठा कर ले जाने और लेकर बुरी तरह से मारपीट कर अधमरा करने का आरोप लगाया था. हालांकि, बाद में इलाज के दौरान रिपु की मौत हो गयी थी. जिसके बाद केस को हत्या के प्रयास की धारा से बदलकर हत्याकांड में तब्दील कर दिया गया था. उक्त मामले में दर्ज कराये गये केस में मनोज सिंह, वीर सिंह, आकाश सिंह, मोनू सिंह, संजीव कुमार सिंह, श्रवण कुमार, बादल कुमार, मौसम कुमार, अमित सिंह और विनीत कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
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