गोराडीह में हवाई अड्डा के लिए चिह्नित जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक
जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, मंदिर न्यास समिति व वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर अपर समाहर्ता, तीनों एसडीओ व डीसीएलआर के साथ मंगलवार को बैठक की. निर्देशित किया गया कि गोराडीह में हवाई अड्डा के लिए चिह्नित जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाये.
जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, मंदिर न्यास समिति व वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर अपर समाहर्ता, तीनों एसडीओ व डीसीएलआर के साथ मंगलवार को बैठक की. निर्देशित किया गया कि गोराडीह में हवाई अड्डा के लिए चिह्नित जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाये. इसके इतर डीएम ने कहा कि जितने भी निबंधित मंदिर हैं, उनके प्रतिनिधि के साथ बैठक कर ली जाये. उनके मंदिर के पास पूर्व में कितनी जमीन थी, वर्तमान में कितनी जमीन बची है, इसका विवरण ले लिया जाये. यदि सेवायत ने मठ या मंदिर की जमीन बेच दी है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी. तत्काल उस जमीन का खाता, खेसरा निबंधन कार्यालय को भेजते हुए निबंधन कार्यालय से उस जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगवा दी जायेगी. वक्फ बोर्ड की जमीन के अभिरक्षक (कस्टोडियन) डीसीएलआर होते हैं. डीसीएलआर अपने क्षेत्र के वक्फ बोर्ड की जमीन का ब्यौरा तैयार करेंगे. उनके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध कब्जे में होने पर उसे कब्जा मुक्त करायेंगे. सदर एसडीओ ने बताया कि बूढ़ानाथ मंदिर की पांच जगह जमीन है. जगदीशपुर में दो स्टालों पर कुल 43 एकड़ जमीन है, जहां लोग खेती कर रहे हैं. शहर में एक एकड़ 55 डिसमिल जमीन है. डीएम ने कहा कि मंदिर की जमीन पर कोई खेती नहीं करेगा, यह घोषणा करवा दिया जाये. अगर कोई खेती करेगा, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
शुरू होगी विक्रमशिला केंद्रीय विवि की जमीन के अर्जन की कार्रवाईडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है