मारपीट की धारा में तीन को मिली मिली सजा

मारपीट की धारा में तीन को मिली मिली सजा

By Prabhat Khabar Print | June 28, 2024 11:39 PM

कोतवाली थाना क्षेत्र के उपर टोला ग्वाल टोली में विगत 22 फरवरी 2014 को हुई मारपीट की घटना में आरोपितों को सजा सुनाई गयी. एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत में चली सुनवाई के दौरान मारपीट की धारा में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया गया था. शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. साधारण धाराओं में दोषी पाये जाने को लेकर कांड के आरोपित प्रिया यादव उर्फ प्रीतम, जयकांत उर्फ लालू यादव और श्रीकांत यादव को 1-1 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर 7-7 दिनों के कारावास भेजने का निर्देश दिया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई में हिस्सा ले रहे एपीपी यमुना दास ने बताया कि मामले में रानी देवी की ओर से मामले में उक्त आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था. दुकान में उधार लेने को लेकर हुए विवाद में उनकी हत्या करने के उद्देश्य से हमला करने का आरोप लगाया गया था. वर्ष 2017 से चल रही सुनवाई के दौरान कांड की सूचिका की गवाही हुई, इसके कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गयी थी. मामला चलता रहा और शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की. इधर एडीजे 14 में ही चल रहे एक अलग साधारण मारपीट के मामले में आरोपित को रिहा भी किया गया. शराब बरामदगी मामले में अनुसंधानकर्ता को फटकार सबौर थाना में विगत दिनों जब्त की गयी शराब की खेप मामले में कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को फटकार लगायी है. जानकारी के अनुसार मामले में जब्त की गयी शराब को कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद सबौर थाना के एसआइ धर्मेंद्र बरामद शराब की खेप के साथ शुक्रवार को कोर्ट पहुंचे. उत्पाद 2 अदालत में प्रस्तुति के दौरान बरामद शराब और कोर्ट में प्रस्तुत की गयी शराब की बोतलों में कमी पायी गयी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अनुसंधानकर्ता को फटकार लगाते हुए इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों को करने की बात कही.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version