Bhagalpur_Newsतीन नये कानून के लिए थानाध्यक्षों और डीएसपी को हाईब्रीड मोड में दिया गया है प्रशिक्षण

तीन नये कानूनों के लिए किया गया बैठक का आयोजन

By Prabhat Khabar Print | June 29, 2024 11:21 PM

व्यवहार न्यायालय भागलपुर के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,भागलपुर हंबीर सिंह बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को व्यवहार न्यायालय में एक जुलाई लागू होने वाले तीन नए कानून संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर बैठक आयोजित की गयी. बैठक में पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर चर्चा की गयी. बताया गया कि सभी थानाध्यक्ष व डीएसपी को हाइब्रिड मोड में प्रशिक्षण दिया गया है. कुल मिलाकर अब तक 650 प्रशिक्षण दिया जा चुका है. सभी थाना को कंप्यूटर से लैस किया जा रहा है, ईमेल को अपडेट किया जा रहा है. फोरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट एवम् साइबर लैब सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है. मालूम हो कि तीनों नए कानून संहिता एक जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा. जिसमें डिजिटल एविडेंस पर ज्यादा जोर दिया गया है, अपराधियों को सजा देने से ज्यादा न्याय देने पर जोर दिया गया है. बैठक में निर्देशित किया गया कि आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम, आशा कार्यकर्ता सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय के सभी जनप्रतिनिधियों को बारी-बारी से इस कानून के जानकारी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा. बैठक में फोरेंसिक लेबोरेटरी, फिंगरप्रिंट, साइबर लैब को अद्यतन करने की भी समीक्षा की गयी. साइबर क्राइम पर रोक लगाने हेतु एक थाना बनाया गया है, एक पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किए गए हैं. बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. फिरोज अकरम, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर उदय प्रताप, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, नगर पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज, जिला विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी कृष्ण मुरारी, अधीक्षक जेएलएनएमसीएच, डीएसपी मुख्यालय, डीएसपी नवगछिया, सेंट्रल जेल और शहीद जुब्बा सहनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक एवम् जेलर, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अभियोजन पदाधिकारी, पीपी, सभी स्पेशल पीपी और संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version