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टैक्स डिफॉल्टरों को अब घर जाकर नोटिस देंगे परिवहन सिपाही, 21 दिनों में जमा नहीं करने पर होगा सर्टिफिकेट केस

बकायादारों के घर के पते पर डाक से भेजे गए नोटिस वापस आ जाने के कारण अब विभाग ने निर्णय लिया है कि परिवहन कांस्टेबल अब टैक्स बकायादारों के घर जाकर उन्हें नोटिस देंगे और नोटिस मिलने के 21 दिनों के अंदर टैक्स नहीं जमा करने पर केस किया जाएगा

By Anand Shekhar | July 20, 2024 6:40 AM

ललित किशोर मिश्र, Bhagalpur News: वाहन के वैसे मालिक जो टैक्स डिफॉल्टर हैं और अभी तक टैक्स भरने से बचते आ रहे हैं, उनके घर पर जाकर परिवहन सिपाही नोटिस का तामिला करायेंगे. नोटिस भेजने के 21 दिनों के बाद भी अगर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो ऐसे वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस होगा. इसकी जिम्मेदारी नये एमवीआइ को सौंपी जायेगी. इसको लेकर मुख्यालय से जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार को निर्देश दिया गया है. निर्देश मिलने के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है.

जिले में हैं 149 टैक्स डिफॉल्टर

जिले में 149 टैक्स डिफॉल्टर हैं, जिन पर लाखों रुपये बकाया है. एक अप्रैल 2022 में ऐसे डिफॉल्टरों की संख्या 177 थी, जिसमें से 29 वाहन मालिकों ने टैक्स जमा कर दिया है.

चार नये एमवीआइ को दी गयी है जिम्मेदारी

इस कार्य के लिए जिला परिवहन कार्यालय के चार नये एमवीआइ को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. अगस्त के पहले सप्ताह से ऐसे वाहन मालिकों के घर के पते पर जाकर नोटिस दिया जायेगा. नोटिस देने का काम परिवहन सिपाही करेंगे. हर दिन कितनी नोटिस घर पर जाकर वाहन मालिक को दी गयी इसकी जानकारी एमवीआइ को दी जायेगी और एमवीआइ इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी को देंगे.

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वाहन के वैसे मालिक जो टैक्स डिफॉल्टर हैं और अभी तक टैक्स भरने से बचते आ रहे हैं, उनके घर जाकर परिवहन सिपाही नोटिस का तामिला करायेंगे. नोटिस भेजने के 21 दिनों के बाद भी अगर टैक्स जमा नहीं किया जायेगा, तो ऐसे वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस किया जायेगा. इसकी जिम्मेदारी नये एमवीआइ को सौंपा जायेगा. इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गयी है.

जनार्दन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर

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