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ट्यूशन पढ़ाते वक्त नाबालिग छात्रा से करता था छेड़खानी, दोषी टीचर को तीन साल कारावास

ट्यूशन पढ़ाते वक्त नाबालिग छात्रा से करता था छेड़खानी, दोषी टीचर को तीन साल कारावास

हबीबपुर थाना में करीब 7 साल पूर्व अगस्त 2017 में ट्यूशन टीचर ने अपनी नाबालिग के साथ छेड़खानी की थी. इसके बाद मामले में पीड़ित छात्रा की ओर से हबीबपुर थाना आवेदन देकर केस दर्ज कराया गया था. उक्त मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 रंजीता कुमारी की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपित ट्यूशन टीचर नाथनगर केबी लाल रोड निवासी चंदन कुमार को दोषी करार दिया गया. इसके बाद मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान उसे सजा सुनायी गयी. इसमें आरोपित ट्यूशन टीचर चंदन कुमार को तीन साल कारावास सहित 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. उक्त घटना के प्रतिवेदित होने के बाद इलाके में गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मशार करने जैसे आरोप भी लगाये गये थे. उक्त मामले में पुलिस की जांच में आरोपित टीचर के विरुद्ध आरोपों को सही पाया गया था. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में कई साक्षियों की गवाही करायी गयी है और कई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये थे. मामले में कोर्ट ने आरोपित ट्यूशन टीचर के विरुद्ध आरोपों को सही पाते हुए उसे दोषी करार दिया और सजा सुनायी.

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