पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एडीजे सात के काेर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में शनिवार को चमेली देवी व नीलम देवी काे 10-10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20-20 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया, नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. काेर्ट ने बीते गुरुवार काे दोनों आरोपित को दाेषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई में सरकार की ओर से विशेष लाेक अभियाेजक जयकरण गुप्ता व नरेश प्रसाद राम थे. उन्होंने बताया कि 28 नवंबर 2016 को एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था. मामले में एनटीपीसी थाना में लड़की के पिता ने 28 अप्रैल 2017 को केस दर्ज कराया था.
पिता ने पुलिस को घटना के बारे में बताया था कि उसकी बेटी स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन घर लौटकर नहीं आयी. जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को मोतिहारी जिला के मधुबन थाना क्षेत्र के कोरिया गांव स्थित सत्तन राय के घर से बरामद किया था. पूछताछ में पुलिस को नाबालिग ने बताया था कि पड़ोस की चमेली देवी के सहयोग से नीलम देवी स्कूल जाने के क्रम में उसे बहलाकर कहलगांव लेकर चली गयी. वहां सत्तन राय काे बेच कर उसकी शादी करा दी थी.वाहन चेकिंग में चार शराबी धराया
इशाकचक थाना क्षेत्र के भाेलानाथ पुल के पास वाहन चेकिंग में चार शराबी को पुलिस ने पकड़ा है. शनिवार की शाम इशाकचक थाना के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार व उनकी टीम वाहनाें की जांच कर रही थी. इसी क्रम में चार शराबी नशे में धुत हाेकर वाहन पर सवार थे. वाहन रोकने के लिए कहा गया, तो भागने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती. तभी वाहन रोका. उनलोगों की जांच की गयी. सभी नशे में मिले. मौके से ही उनलोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है