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युवती के अपहरण मामले में दो अभियुक्तों ने किया सरेंडर

युवती के अपहरण मामले में दो अभियुक्तों ने किया सरेंडर

सबौर थाना में कुछ माह पूर्व दर्ज एक अपहरण कांड में फरार दो अभियुक्तों ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सरेंडर के साथ उनकी ओर से जमानत याचिका भी दाखिल की गयी थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इसके बाद सरेंडर करने वाले दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सरेंडर करने वाले अभियुक्तों में विष्णु चौधरी और मनीष चौधरी शामिल हैं. मामले में पुलिस ने अपहृता को बरामद कर लिया था. चोरी, हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट मामलों में जमानत याचिका खारिज पुलिस जिला के अलग अलग थानों से विभिन्न कांडों में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्तों की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए उन्हें खारिज कर दिया. खारिज किये गये याचिकाओं में कहलगांव थाना में कुछ दिन पूर्व चोरी के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त लड्डू महतो, पीरपैंती थाना में वर्ष 2020 में दर्ज हत्या के प्रयास व चोरी के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त शेख महफूज, पीरपैंती थाना में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त करण कुमार महतो और जगदीशपुर थाना में इसी साल दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त मो इरफान की याचिका शामिल हैं. ननद-भैंसुर पर प्रताड़ित करने व मारपीट करने का आरोप गोराडीह थाना क्षेत्र के जयखूट की रहने वाली पूजा कुमारी ने अपने ननद व भैंसुर के विरुद्ध प्रताड़ित व मारपीट करने को लेकर केस दर्ज कराया है. दिये गये आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके भैंसुर व सभी ननद मिलकर उनके और उनके पति के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं. महिला थाना प्रभारी ने बताया कि मामला संपत्ति बंटवारे से जुड़ा हुआ है. मामले की जांच की जा रही है. मंगलवार को एक युवती उसके साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत लेकर महिला थाना पहुंची थी. जहां मामले में उसकी ओर से आवेदन दिया गया. मामले में जांच करने के बाद अग्रतर कार्रवाई करने की बात कही गयी.

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