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जमीन विवाद में कहलगांव के कुख्यात टिब्भा ने की थी हत्या, दो को उम्रकैद

कहलगांव पुलिस अनुमंडल क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है टिब्भा, जिला में दर्ज हैं करीब 10 संगीन मामले

घोघा थाना क्षेत्र के पन्नूचक गांव में एक अक्तूबर 2021 को हुए कैलाश मंडल हत्याकांड मामले में कहलगांव पुलिस अनुमंडल के कुख्यात अपराधी टिब्भा मंडल सहित ऋषि मंडल को विगत 21 मई को दोषी करार दिया था. मामले में एडीजे 5 की अदालत ने सोमवार को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोनों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3-3 माह कारावास की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रियाज हुसैन मौजूद रहे.

बता दें कि टिब्भा के विरुद्ध कहलगांव पुलिस अनुमंडल के कहलगांव, घोघा, अंतीचक, एकचारी थाना में हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती, मारपीट, आर्म्स एक्ट आदि करीब 8 मामले दर्ज हैं. वहीं सबौर, नवगछिया आदि थानों से भी मामले दर्ज हैं. घोघा सहित कहलगांव इलाके में लोगों में टिब्भा के नाम का खौफ है.

क्या था मामला :

मामले में पुलिस ने मृतक के भाई छतरी मंडल के द्वारा दिये गये फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया गया था. 1 अक्तूबर 2021 को दर्ज प्राथमिकी में छतरी मंडल ने बयान दिया था कि 1 अक्तूबर 2021 को ही उनका भाई कैलाश मंडल अपने घर से निकल कर खेत में शौच के लिए जा रहा था. तभी पहले से घात लगाकर बैठे टिब्भा मंडल, ऋषि मंडल और शोभाकांत मंडल ने उसे घेर लिया. जब उसने भागने का प्रयास किया तो शोभाकांत मंडल ने उसे लात मार कर गिरा दिया. इसके बाद टिब्भा मंडल और शोभाकांत मंडल ने कट्टे से कैलाश पर गोली चला दी. जिस वक्त घटना हुई वह भी पास ही खड़ा था. भाई काे गोली मारता देख वह भागा. ऋषि मंडल ने उसपर भी गोली चलाई, सौभाग्य से वह बच गया था. बता दें कि उक्त घटना को अंजाम देने के बाद 18 नवंबर 2021 को ही घोघा बाजार के हार्डवेयर दुकानदार आलोक कुमार बाजोरिया से उसने दो लाख रुपये रंगदारी की रकम की मांग की थी. मामले में टिब्भा की गिरफ्तारी के लिए भागलपुर पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया था. जिसके बाद विगत 27 नवंबर को टिब्भा को कहलगांव क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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