भागलपुर. लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी तय करने के लिए किसी मतदाता के पास मतदाता पहचानपत्र नहीं है, तो भी वे मतदान कर सकते हैं. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक फोटो पहचानपत्र (एपिक) के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज दिखा कर मतदान करने की व्यवस्था की है. इसके लिए आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देशित किया है. आयोग ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का उपयोग मतदान करने करने के लिए नहीं किया जायेगा.
———————–
वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची :
–आधार कार्ड
–मनरेगा जॉब कार्ड
–बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
–श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
–ड्राइविंग लाइसेंस
–पैन कार्ड
–एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
–भारतीय पासपोर्ट
–फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
–केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र
–सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
–यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडी आइडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है