पति की हत्या करने के बाद खुद ही फोन कर परिजनों को दी थी मौत की जानकारी, प्रेमी के साथ था संंबंध बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में किराये के मकान में रहने वाले नंद किशोर मंडल की मौत विगत 27 अगस्त 2020 को हो गयी थी. मामले में मृतक के दामाद शत्रुध्न मंडल के फर्द बयान के आधार पर मृतक की पत्नी मीना देवी और उसके प्रेमी जट्टा उर्फ कृष्णा के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया था. उक्त मामले में चल रही सुनवाई के दौरान विगत 24 अप्रैल को कांड की अभियुक्त मृतक की पत्नी मीना देवी काे दोषी करार दिया गया था. इसके बाद बुधवार को मामले में सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान अभियुक्त मीना देवी को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर करावास की अवधि पांच साल बढ़ाने का आदेश दिया है. साथ ही मृतक के परिजन रीना देवी और जितेंद्र कुमार को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी संजय कुमार यादव ने बहस में हिस्स लिया. क्या था मामला : मामले में मृतक नंद किशोर मंडल के दामाद शत्रुध्न मंडल की ओर से दिये गये फर्द बयान में आरोप लगाया गया था कि उनकी सास मीना देवी जिसका कि चरित्र सही नहीं था वह कई बार अवैध संबंध को लेकर जट्टा उर्फ कृष्णा नामक व्यक्ति के साथ भाग चुकी थी. वहीं कभी-कभी अपने पति नंद किशोर मंडल के पास रहने के लिए आती थी. मीना देवी ने उनके ससुर का घर सहित कई संपत्ति बेच दी थी और हसनगंज मोहल्ले में किराये पर रहती थी. विगत 27 अगस्त 2020 को उनकी सास मीना देवी ने ही फोन कर उन्हें जानकारी दी कि उनके ससुर नंद किशोर मंडल की मौत हो गयी है. जब वह पहुंचे तो देखा कि उनके ससुर का शव घर के बाहर रखा है और जीभ बाहर निकला हुआ है. उन्हें यकीन हो गया कि मीना देवी ने अपने प्रेमी जट्टा के साथ मिल कर उनके ससुर की हत्या कर दी है. इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घोंट कर हत्या करने की बात सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई शुरू हुई. 19 नवंबर 2020 को पुलिस ने मामले में जट्टा को जांच में रखते हुए मीना देवी के विरुद्ध चार्जशीट दायर किया था.
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