बिहार पुलिस की वेबसाइट से जान सकेंगे अपने एफआइआर का स्टेटस
बिहार पुलिस के अधुनिकीकरण को लेकर हर दिन नयी योजनाएं बनायी जा रही हैं. कई योजनाओं पर क्रियान्वन किया जा चुका है. कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है और कई अभी होना बाकी है. बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण में सबसे अहम किरदार है सीसीटीएनएस का, जिसके तहत ऑनलाइन एफआइआर करने, उसके स्टेटस की जानकारी लेने और देशभर की पुलिस सहित अपराधियों का एक डेटा तैयार करने की योजना है.
भागलपुर : बिहार पुलिस के अधुनिकीकरण को लेकर हर दिन नयी योजनाएं बनायी जा रही हैं. कई योजनाओं पर क्रियान्वन किया जा चुका है. कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है और कई अभी होना बाकी है. बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण में सबसे अहम किरदार है सीसीटीएनएस का, जिसके तहत ऑनलाइन एफआइआर करने, उसके स्टेटस की जानकारी लेने और देशभर की पुलिस सहित अपराधियों का एक डेटा तैयार करने की योजना है. इसके अलावा सीसीटीएनएस के तहत ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी ऑनलाइन संचालित करने की योजना है. जिसपर राज्यभर में तेजी से विचार किया जा रहा है. इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर एक नया फीचर अपलोड किया है.
जिसपर क्लिक करते ही कोई भी एफआइआर नंबर, शिकायतकर्ता के नाम या अभियुक्त का नाम और संबंधित जिला और थाना डालते ही केस की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी. क्योंकि अभी यह नया फीचर प्रारंभिक स्टेज में है, इसलिये ठोस जानकारी मिलने में और पुराने केसों की जानकारी निकालने में थोड़ी परेशानी हो रही है.
कैसे करें इस नये फीचर का इस्तेमाल:
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– सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ऑनलाइन ब्राउजर पर जाकर biharpolice.bih.nic.in टाइप करें.
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– क्लिक करते ही आप बिहार पुलिस की वेबसाइट पर पहुंच जायेंगे. जहां पेज के बीचों बीच पेज के मुख्य आकर्षण के तौर पर नीले रंग के शब्दों में कई फीचर दिये गये हैं.
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– उक्त फीचरों में से सबसे नीचे नीले रंग से View FIR Status लिखा मिलेगा, उसपर क्लिक करें. जिससे की आप बिहार पुलिस के एससीआरबी (स्टेट क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो) के पेज पर चले जायेंगे.
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– उक्त पेज पर सबसे पहले जिला की सूची में दर्ज एफआइआर के जिला का चयन करें.- फिर उसके नीचे जिला के थानों के दिये गये सूची में थाना का नाम का चयन करें.
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– उसके बाद अपने जानकारी के अनुसार आवेदक का नाम, एफआइआर नंबर या अभियुक्त का नाम के डॉट को सेलेक्ट करें.
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– उक्त डॉक को सेलेक्ट करते ही नीचे एक लंबे स्क्रॉल में चयन किये गये ऑपशन का विवरण मांगा जायेगा. जिसे सेलेक्ट करते ही उक्त एफआर का नंबर, आवेदक का नाम, अभियुक्तों का नाम, आरोपों की जानकारी, अनुसंधानकर्ता की जानकारी आदि उपलब्ध हो जायेगी.