बिहार: भोजपुर में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, दूल्हे की मां ने तोड़ा दम तो हुई कार्रवाई

Bihar: भोजपुर में एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली दूल्हे की मां को लग गयी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. भोजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2023 3:52 PM

बिहार में इन दिनों हर्ष फायरिंग की घटनाएं बढ़ गयी है. भोजपुर पुलिस ने अब हर्ष फायरिंग मामले में आरोपितों को चिन्हित करके कार्रवाई शुरू कर दी है. मंगलवार की देर रात संदेश थाना क्षेत्र के डिहरी गांव में तिलक समारोह के दौरान कुर्सी पर बैठी दूल्हे की मां को हर्ष फायरिंग में गोली लग गयी और उनकी मौत हो गयी थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

तिलक समारोह में दूल्हे की मां को लगी गोली,आरोपित गिरफ्तार

भोजपुर में शादी-विवाह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना नहीं रुक रही है. मंगलवार को संदेश थाना क्षेत्र के डिहरी गांव में तिलक समारोह में दूल्हे की मां को गोली लग गयी थी. आनन-फानन में जख्मी हालत में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए बाबू बाजार स्थित प्राइवेट क्लिनिक में ले जाकर इलाज कराया गया था.70 वर्षीय बुजुर्ग महिला तारामुन्नी कुंवर की मौत हो गयी. पुलिस ने इस कांड में शामिल बजरंगी कुमार नामक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. उसके लाइसेंसी हथियार को भी जब्त कर लिया गया.

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तिलक के दौरान पेट में लगी दूल्हे की मां को गोली

बता दें कि टापा डिहरी गांव में बजरंगी सिंह का तिलक रोहतास जिले के डिहरी ऑनसोन स्थित शंकरपुर गांव से आया था. दूल्हे के भाई तुलसी सिंह ने बताया कि इसी दौरान आंगन में तिलक चढ़ाने के समय अचानक से किसी ने फायरिंग कर दी. बगल में कुर्सी पर बैठी दूल्हे की मां तारामुन्नी कुंवर (70 वर्ष) के पेट में गोली लग गयी, जिसके बाद वहां भगदड़ का माहौल कायम हो गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

आनन-फानन में जख्मी को इलाज के लिए समारोह रोक कर इलाज के लिए आरा लाया गया था. उन्हें नहीं बचाया जा सका. बता दें कि एसपी प्रमोद कुमार ने सख्त निर्देश दिए थे कि आरोपित हर हाल में पकड़े जाएं.

जानिए क्या है कानून में दंड?

बताते चलें कि अब यदि कोई हर्ष फायरिंग करता है तो गृह मंत्रालय के द्वारा संशोधित कानून के तहत उसे दो साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. घटना होने पर हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

Published By: Thakur Shaktilochan

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