थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश

आरा : कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार (3) ने संबंधित थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया है. सूत्रों के अनुसार मारपीट के एक मामले में कोर्ट द्वारा नवादा थाना क्षेत्र के दक्षिणी रमना रोड शाहीद भवन के समीप […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2018 4:44 AM

आरा : कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार (3) ने संबंधित थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया है.

सूत्रों के अनुसार मारपीट के एक मामले में कोर्ट द्वारा नवादा थाना क्षेत्र के दक्षिणी रमना रोड शाहीद भवन के समीप रिटायर्ड चिकित्सा पदाधिकारी की गवाही के लिए सम्मन भेजा गया. इसके बाद उक्त डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट उनके आवास के संबंधित थाने को भेजा गया. इसके बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा गवाही के लिए डॉक्टर को कोर्ट में उपस्थित नहीं कराया गया. कोर्ट द्वारा 16 दिसंबर, 17 को नवादा थानाध्यक्ष को कारण-पृच्छा देने का आदेश जारी किया गया था.
बता दें कि 1 नवंबर, 1996 में उदवंतनगर थाने के नवादाबेन निवासी सत्यनारायण राय ने एक मारपीट का मामला दर्ज कराया था, जिसमें चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. उक्त मामला डॉक्टर की गवाही के लिए लंबित चला आ रहा है.

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