बड़हरा विधायक की बहन के हत्या मामले में तीन को उम्रकैद

9 अप्रैल, 2016 को चांदी थाना क्षेत्र के चांदी व बहियारा के बीच वारदात को दिया था अंजाम आरा : बड़हरा विधायक सरोज यादव की बहन की हत्या करने के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने मंगलवार को तीन आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2018 3:38 AM

9 अप्रैल, 2016 को चांदी थाना क्षेत्र के चांदी व बहियारा के बीच वारदात को दिया था अंजाम

आरा : बड़हरा विधायक सरोज यादव की बहन की हत्या करने के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने मंगलवार को तीन आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन श्रीवास्तव व अधिवक्ता विश्वनाथ पाठक ने बहस की थी.
अभियोजन के अधिवक्ता डाॅ शंभुशरण ने बताया कि 9 अप्रैल, 2016 को शरदापुर गांव निवासी शैल देवी अपने इलाज के लिए चांदी बाजार स्थित शंकर दवाखाना गयी थी. घर लौटने के लिए मिथिलेश कुमार के टेंपो पर सवार हुई. उसी टेंपो पर नरही गांव के संतोष सिंह व सुधीर महतो भी सवार हो गये. रास्ते में चांदी व बहियारा के बीच उक्त तीनों अभियुक्त ने विधायक की बहन के साथ छेड़खानी शुरू कर दी. छेड़खानी का विरोध करते हुए शैल देवी उर्फ चमकीला देवी ने कहा कि वह बड़हरा विधायक सरोज यादव की बहन है. इस पर यह कहते हुए कि मार डालो वरना फंसा देगी. आरोपितों ने रॉड से उस पर हमला कर दिया.
उसे मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया. इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गयी. एपीपी श्री श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की ओर कोर्ट में नौ गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने दोषी पाते हुए आरोपित मिथिलेश कुमार, संतोष सिंह व सुधीर महतो को भादवि की धारा 302/34 के तहत सश्रम उम्रकैद व 10-10 हजार रुपया अर्थदंड तथा 354 ए के तहत दो- दो वर्ष सश्रम कैद व तीन- तीन हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.

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