मोबाइल दुकानदार की हत्या के मामले में दो का समर्पण

मामला रंगदारी नहीं देना काआरा : नगर थाना अंतर्गत शिवगंज स्थित रिंकू फोनेक्स दुकानदार की हत्या के मामले में दो आरोपित धनंजी यादव व मंटू कहार ने मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल किया. सीजेएम पीके ओझा ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया. आरोपित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:44 PM

मामला रंगदारी नहीं देना का
आरा : नगर थाना अंतर्गत शिवगंज स्थित रिंकू फोनेक्स दुकानदार की हत्या के मामले में दो आरोपित धनंजी यादव व मंटू कहार ने मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल किया. सीजेएम पीके ओझा ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया.

आरोपित की ओर से अधिवक्ता विष्णुधर पांडेय ने बहस की थी. मालूम हो कि शीतल टोला निवासी रमन कुमार ने घटना को लेकर पांच नामजद सहित तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

इसमें कहा गया था कि 26 मई को राजन कुमार एवं छोटे भाई के साथ मोबाइल दुकान पर काम कर रहे थे, तभी धनंजी यादव, सुजीत कुमार, पिंटू कुमार, बबलू एवं मंटू कहार सहित तीन अज्ञात व्यक्ति दुकान पर आये और गोलियां चलाने लगे. बड़े भाई राजन कुमार को गोली लग गयी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गयी.

प्राथमिकी में रंगदारी नहीं देने पर हत्या का कारण बताया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अनुसंधानकर्ता के आवेदन पर उक्त पांचों के खिलाफ 31 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे. पुलिस की बढ़ती दबिश को लेकर सोमवार को धनंजी यादव एवं मंटू कहार ने कोर्ट में समर्पण किया.

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