महिला को निर्वस्त्र करने का मामला : RJD नेता समेत पांच दोषियों को 7-7 साल और अन्य 15 को 2-2 साल की सजा

आरा : भोजपुर जिले के बिहिया बाजार में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिये गये सभी आरोपितों को आज सजा सुनायी गयी. पीड़ित महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में राजद नेता किशोरी यादव समेत पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

आरा : भोजपुर जिले के बिहिया बाजार में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिये गये सभी आरोपितों को आज सजा सुनायी गयी. पीड़ित महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में राजद नेता किशोरी यादव समेत पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई. वहीं, अन्य 15 दोषियों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने सभी आरोपितों को दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

जानकारी के मुताबिक, भोजपुर जिले के बिहिया के बाजार में एक महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी की अदालत ने दोषियों को सजा सुनायी. पीड़ित महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में राजद नेता किशोरी यादव समेत पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई. वहीं, अन्य 15 दोषियों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने सभी आरोपितों को दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. मालूम हो कि बीते 28 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय कर दी गयी थी. मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह और आठ दिनों बाद अदालत का फैसला आया है. एडीजे-1 की अदालत ने 20 आरोपितों में से पांच आरोपितों को महिला को निर्वस्त्र करने का दोषी माना और अन्य 15 आरोपितों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी माना है.

क्या है मामला

इसी साल 20 अगस्त को बिहिया बाजार में एक महिला के साथ मारपीट कर निर्वस्त्र घुमाने को लेकर पीड़ित ने बिहिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा गया था कि उसके घर के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा था. इसकी सूचना थाने को देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया और उसे पीटते हुए पूरे बाजार में घुमाया. उसके घर को भी जला दिया गया. बाद में पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार चिह्नित आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया.

कई धाराओं में ठहराये गये दोषी

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे-1 ने भादवि की धारा 147, 354 बी एवं एससी/एसटी की धारा 3(i) (d), 3(s) के तहत पांच आरोपित किशोरी यादव, विनोद कुमार केसरी उर्फ मड़ई किशोरी, मो मुमताज अंसारी उर्फ ताज, विष्णु कुमार उर्फ मिथुन व सिकंदर कुमार को, भादवि की धारा 147 एवं एससी/ एसटी की धारा के तहत अन्य आरोपितों रंजीत कुमार, राजबली कुमार उर्फ बड़क, सत्यनारायण प्रसाद, लखन कुमार, राजेश शर्मा, मुनी साह, शुभम शर्मा, अमित कुमार जायसवाल उर्फ विक्की, सोनू कुमार, विक्की सिंह उर्फ दीपक कुमार, सूरज कुमार उर्फ पप्पू, राकेश राय उर्फ पीयूष राय, राजा साह और बबुआ जी उर्फ गूंगा और भादवि की धारा 147 के तहत विकास रजक को दोषी करार दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >