जिला प्रशासन ने की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था

आरा : पृथ्वी दिवस के अवसर पर नौ अगस्त को 10 बजे सुबह में जल-जीवन-हरियाली योजना के जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के बापू सभागार से किया जायेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव वेबकास्टिंग जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में किया जायेगा. इसके लिए मुख्यालय स्थित मोती महल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 8, 2019 6:33 AM

आरा : पृथ्वी दिवस के अवसर पर नौ अगस्त को 10 बजे सुबह में जल-जीवन-हरियाली योजना के जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के बापू सभागार से किया जायेगा.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव वेबकास्टिंग जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में किया जायेगा. इसके लिए मुख्यालय स्थित मोती महल सिनेमा हॉल में मुख्यमंत्री के संबोधन के प्रसारण की व्यवस्था की गयी है. इसमें जनप्रतिनिधिगण, जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मी भाग लेंगे.
प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ द्वारा प्रसारण की व्यवस्था की गयी है. इन कार्यक्रमों में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच आदि भाग लेंगे. जिलाधिकारी ने जिला,अनुमंडल एवं प्रखंडों के तमाम अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्धारित स्थल पर समय उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
जलसंचय योजना की आज होगी समीक्षा
वहीं जल संचय योजना के कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक रामाकांत सिंह, केंद्रीय जल आयोग के उपनिदेशक इंद्रजीत कुमार पहुंच चुके हैं. विदित हो कि कोइलवर एवं बिहिया प्रखंड में जल संचय योजना का कार्य प्रथम चरण में शुरू है. दोनों अधिकारियों द्वारा दोनों प्रखंडों में समीक्षा की जायेगी.
जल संचय योजना के संबंध में जिलाधिकारी ने कार्यालय प्रकोष्ठ में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. आठ अगस्त को दोनों अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित है. वहीं वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता तालाब, पोखर,पाइन आदि की स्थिति का जायजा लेंगे.
सभी निजी स्कूली बसों पर अग्निशमन यंत्र अनिवार्य
सभी निजी स्कूली बसों पर अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है. इस आशय की जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिवहन विभाग के सचिव द्वारा इस आशय का निर्देश दिया गया है.
इसके अनुपालन के लिए सभी निजी बसों के स्वामी तथा स्कूल प्रबंधकों को निर्देश गया है. किसी बस मालिक द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जायेगा, तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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