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आरा : अगवा कर गैंगरेप के बाद किशोरी की हत्या में एक को फांसी, दो को उम्रकैद

आरा : अगवा कर गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की की हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने शुक्रवार को दोषियों बलवंत सिंह को फांसी तथा अनंत कुमार पांडेय व छोटू महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 7, 2019 6:54 AM
आरा : अगवा कर गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़की की हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने शुक्रवार को दोषियों बलवंत सिंह को फांसी तथा अनंत कुमार पांडेय व छोटू महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी. साथ ही तीनों को अलग-अलग एक लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने कहा कि इन लोगों का कृत्य रेयर ऑफ रेयरेस्ट है.
तीनों आरोपितों को मृत्युदंड की सजा दी जाये. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि कम-से-कम सजा दी जाये. पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि बड़हरा थाना क्षेत्र की 15 वर्षीया किशोरी 31 जनवरी, 2018 को शौच के लिए घर के पास ही खेत में गयी थी.
तभी तीनों दो बाइकों से वहां पहुंचे व किशोरी को जबर्दस्ती बाइक पर बैठा लिया. पीड़िता के शोर मचाने पिता व भाई पहुंचकर बचाने का प्रयास किये, लेकिन एक अभियुक्त बाइक वहीं पर छोड़कर भाग निकला, जबकि दो अभियुक्त बाइक से किशोरी को लेकर भाग निकले. पीड़िता के पिता व भाई ने थाने में बाइक देते हुए लिखित आवेदन दिया था.

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