गवाह की हत्या के मामले में आरोपित को सश्रम उम्रकैद

आरा : गवाह की हत्या करने के एक मामले में दसम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यू कौर ने गुरुवार को आरोपित राम अयोध्या सिंह को सश्रम उम्रकैद व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 25, 2019 7:40 AM

आरा : गवाह की हत्या करने के एक मामले में दसम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यू कौर ने गुरुवार को आरोपित राम अयोध्या सिंह को सश्रम उम्रकैद व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि चरपोखरी थानान्तर्गत इंगलिसपुर सेमराव गांव निवासी दसई सिंह अपने भाई निशांत सिंह के साथ 24 अगस्त, 2016 को सुबह में शौच के लिए बधार में गया था.

निशांत सिंह शौच करने के बाद प्राथमिक स्कूल के पास जैसे ही पहुंचा तो उसी गांव के दो लोग उसे गोली मारकर हत्या कर दी. घटना को लेकर दसई सिंह ने राम अयोध्या सिंह समेत दो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण बताया गया था कि हत्या के एक मुकदमे में निशांत सिंह गवाह था.
इसलिए उसकी हत्या कर दी गयी. आरोपित राम अयोध्या सिंह उस मुकदमे में अभियुक्त है. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. कोर्ट ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित राम अयोध्या सिंह को उक्त सजा सुनाई.
दो आरोपितों को पांच-पांच वर्षों की सजा
आरा. शराब की तस्करी के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश हर्षित सिंह ने गुरुवार को दो आरोपितों चिंटू वर्मा व ओम सनी को पांच-पांच वर्षों के सश्रम कैद व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अभियोजन की ओर अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक विंध्याचल सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि सात दिसंबर, 2018 को पीरो थानान्तर्गत इब्राहिमपुर गांव के समीप पुलिस ने वाहन चैकिंग के दौरान एक ट्रक पर से 15 हजार 636 शराब की बोतलें बरामद की थीं. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर चिंटू वर्मा व खलासी ओम सनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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