आरा : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नजरे इमाम अंसारी ने हत्या के प्रयास के मामले में पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को 10-10 वर्ष की सश्रम कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंद्र किशोर श्रीवास्तव ने बहस की थी.
हसन बाजार थाना क्षेत्र के मझिआंव गांव में एक भूमि विवाद को लेकर 25 नवंबर, 2006 को श्री कृष्णा सिंह को लाठी-भाला, फरसा व गोली मार कर जख्मी कर दिया गया था. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भादवि की धारा 307/34 के तहत दोषी पाते हुए ठाकुर सिंह एवं उसके पुत्र नागमणि सिंह, धन्नु सिंह, भगवान सिंह (तीनों भाई) को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी.