दुष्कर्म व हत्या के मामले में उम्रकैद

* साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपित की मां व चाची को सश्रम कारावास * सात वर्षीया बच्ची के साथ रेप करने के बाद की गयी थी उसकी हत्या * घटना 10 मई, 2011 की आरा : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपी मिश्र ने सात वर्षीया बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 20, 2013 2:33 AM

* साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपित की मां चाची को सश्रम कारावास

* सात वर्षीया बच्ची के साथ रेप करने के बाद की गयी थी उसकी हत्या

* घटना 10 मई, 2011 की

आरा : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपी मिश्र ने सात वर्षीया बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को आरोपित रोहित सिंह को मृत्यु तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही आरोपित की मां लीलावती कुंवर एवं चाची मंजु देवी को तीनतीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक उदय नारायण प्रसाद ने कहा कि यह मामला जघन्य अपराध का है. इस लिए रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है. उन्होंने कोर्ट से उक्त आरोपित को फांसी देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा कि आरोपित की उम्र कम है, इसलिए उम्र को देखते हुए कमसेकम सजा देने का अनुरोध है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपी मिश्र ने मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट का मामला बताते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए मसोमात लीलावती कुंवर मंजू देवी को सश्रम तीनतीन वर्ष की सजा सुनायी.


* बोरिंग
पर नहाने गयी थी

लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने बताया कि चांदी थाना अंतर्गत चांदी गांव निवासी राजीव वर्मा की सात वर्षीय पुत्री 10 मई, 2011 को घर से कुछ दूर स्थित बोरिंग पर नहाने गयी थी, लेकिन वह वहां से नहीं लौटी. मामले को लेकर संबंधित थाने में बच्ची के गायब होने की नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें कहा गया था कि घटना के दिन सुबह में रोहित सिंह संजय सिंह, उसके पुत्री से घर के मोबाइल का नंबर मांग रहे थे, लेकिन उसकी पुत्री ने नंबर देने से इनकार कर दिया.


* झाड़ी
से बरामद हुआ था शव

दो दिनों के बाद उसका शव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदी के समीप झाड़ी से बरामद हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस लड़की के साथ रेप करने के बाद हत्या करने बात आयी थी. पुलिस ने नरवीरपुर गांव निवासी रोहित सिंह, संजय सिंह, लीलावती कुंवर मंजू देवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था. आरोपित संजय सिंह जुवेनाइल घोषित होने के कारण उसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा चल रहा है.

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