* अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मामला है दायर : अर्चना
आरा : कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को विद्या भवन के साभागार में जिप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ले बैठक की हुई. अध्यक्षता डीएम ने की. मत विभाजन कराया गया. पक्ष में 17 मत पड़े, जबकि विपक्ष में दो मत पड़े और दो मत अवैध घोषित किया गया. विशेष बैठक में 31 सदस्यों ने हिस्सा लिया. 31 सदस्यों में से 21 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि 10 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.
* ये रहे गैर हाजिर
मतदान में हिस्सा नहीं लेनेवाले सदस्यों में अर्चना सिंह, आमोद राय, मीना कुमारी, विंदा देवी, आशा देवी, निलु सिंह, गंगाधर पांडेय, नरेंद्र तिवारी, रामावती देवी तथा वंदना देवी शामिल हैं. वहीं मतदान में हिस्सा लेनेवाले सदस्यों में मुबारक हुसैन, राम गणोश राम, शैलेंद्र कुमार, फुलवंती देवी, नीरजा देवी, अर्जुन कुमार, गोरख नाथ सिंह, ज्योति देवी, संतोष मिश्र, नंद कुमार ओझा सहित कई सदस्य शामिल हैं.
अर्चना सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया है. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है. बैठक में नीरजा देवी तथा अर्जुन सिंह द्वारा भाग लिया जाना पूरी तरह अवैध है. क्योंकि नीरजा देवी, भोजपुर जिला परिषद सदस्य के पद से 9 जुलाई, 2013 को ही इस्तीफा दे चुकी हैं. 17 जुलाई को ही अध्यक्ष द्वारा इनकी इस्तीफा स्वीकृत किया जा चुका है.
वहीं अर्जुन सिंह पर व्यवहार न्यायालय आरा द्वारा एक आपराधिक मामले पर सजा सुनायी गयी है. दोनों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में मतदान किया जाना पूरी तरह अवैध है. अध्यक्षा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय में सी डब्ल्यू जेसी नं– 13586/13 दायर है. ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन कराना गैर कानूनी है.