आरा : न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष कुमार सिंह ने घर में जबरदस्ती घुस कर कीमती समान लेने के मामले में उदवंतनगर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार समेत दो के खिलाफ भादवि की धारा 341,323 व 380 के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया. विदित हो कि उदवंतनगर थाना अंतर्गत भुपौली गांव निवासी श्रीराम यादव ने 27 जून, 2013 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था.
इसमें कहा गया था कि उदवंतनगर के थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार व दफादार भूषण कुमार सिंह समेत 15 से 20 सिपाही (नाम न मालूम) उसके घर का दरवाजा तोड़ कर घुस गये. उसने कहा है कि घर में रखे बक्सा का ताला तोड़ कर नगद समेत लाखों रुपये की कीमती समान ले लिया. जब चंद्रजीत सिंह ने विरोध किया तो वे लोग बोले कि थाने पर आकर समान ले जाना.
अगले दिन जब थाना पर गये तो समान नहीं दिये और कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है. सीजेएम ने जांच के लिए न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष कुमार के न्यायालय में परिवाद पत्र के लिए भेज दिया. न्यायिक दंडाधिकारी ने जांचोपरांत थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार व भूषण कुमार सिंह के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश दिया है.