दारोगा से डीडीसी तक जिम्मेवार

आरा : जिला प्रशासन ने मिड डे मील योजना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कराने और भोजन की गुणवत्ता को बनाये रखने को लेकर एक मार्गदर्शिका जारी की है. प्रशासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका में डीडीसी से लेकर थानेदार तक के दायित्वों का निर्धारण किया गया है. जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल ने बुधवार को मार्गदर्शिका को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2013 1:50 AM

आरा : जिला प्रशासन ने मिड डे मील योजना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कराने और भोजन की गुणवत्ता को बनाये रखने को लेकर एक मार्गदर्शिका जारी की है. प्रशासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका में डीडीसी से लेकर थानेदार तक के दायित्वों का निर्धारण किया गया है.

जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल ने बुधवार को मार्गदर्शिका को जारी करते हुए कहा कि डीडीसी क्षेत्र भ्रमण के दौरान निश्चित रूप से विद्यालयों में जा कर मिड डे मील के भोजन चख कर उसकी गुणवत्ता की जांच करना सुनिश्चित करेंगे.

उन्होंने कहा कि बीडीओ कमसेकम दस विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन चख कर उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे. मार्गदर्शिका के अनुसार मनरेगा दिवस के दौरान निरीक्षण टीम द्वारा मनरेगा योजनाओं के साथसाथ विद्यालयों के भोजन की गुणवत्ता चख कर करने का निर्देश दिया गया है. पदाधिकारियों द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करने का जिला शिक्षा पदाधिकारी को दायित्व सौंपा गया है.

* हर माह बैठक में होगी समीक्षा

प्रत्येक माह में एसडीओ मिड डे मील के साधन सेवियों और प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर विद्यालय में चावल आपूर्ति के दौरान आनेवाली कठिनाइयों से रूबरू होकर उसका तत्काल समाधान करेंगे. वहीं बीडीओ प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कर मिड डे मील की गुणवत्ता और सफल संचालन की समीक्षा करेंगे. सिविल सजर्न को विषरोधी इंजेक्शन प्राप्त संख्या में खरीद करने का निर्देश दिया गया है. वहीं सरकारी एवं गैर सरकारी एंबुलेंसों की सूची एवं चालकों के मोबाइल नंबर संग्रहीत करने को कहा गया है.

* पानी का नमूना जायेगा लैब

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को चापाकलों के पानी के नमूना जमा कर लैब में जांच कराने का निर्देश दिया गया है. ताकि आर्सेनिक युक्त आर्सेनिकरहित जलस्नेत की पहचान हो सके. मार्गदर्शिका में थानाध्यक्षों को गश्ती के दौरान विद्यालयों के इर्दगिर्द घुमने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और उसके विरुद्ध निषेधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है ताकि विद्यालय परिसर में बच्चों के अभिभावक को छोड़ कर कोई अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लग सके.

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