आरा : न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष कुमार सिंह ने कोर्ट में आकर गवाही नहीं देने पर तत्कालीन भूमि उपसमाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया.
विस चुनाव के दौरान 15 अक्तूबर, 2005 को कोईलवर मुख्य सड़क के किनारे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर तत्कालीन उपसमाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी ने राजद प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह, जदयू प्रत्याशी आशा सिंह व माले प्रत्याशी ललन प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने के लिए सम्मन भेजा गया था.
इसके बावजूद नहीं आने पर न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष कुमार सिंह उक्त आदेश दिया है.