पांच भाइयों को 10 वर्षो की कैद

1998 में महिला का अपहरण करने का आरोप आरा . तदर्थ न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद ने अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए पांच आरोपियों को 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धनाथ सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 21, 2013 11:38 PM

1998 में महिला का अपहरण करने का आरोप

आरा . तदर्थ न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद ने अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए पांच आरोपियों को 10-10 वर्षो का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धनाथ सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत इजरी-पीपरा गांव निवासी मोती झारो देवी का अपहरण 20 सितंबर, 1998 को हुआ था. अपहरण के कुछ समय बाद आरोपितों के घर से अपहृता को पुलिस ने बरामद किया था. घटना को लेकर अपहृता की पुत्री दौलतिया देवी ने उसी गांव के त्रिलोकी पासवान के पुत्र सौदागर पासवान, देवनंदन पासवान, शर्मा पासवान व स्व बुटन पासवान के पुत्र जवाहिर पासवान व मोती लाल पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि दो बीघा जमीन की रजिस्ट्री करावाने को लेकर उसकी मां का उक्त लोगों ने अपहरण कर लिया है.

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