दुष्कर्म के प्रयास में चार को सश्रम कारावास

आरा. तदर्थ न्यायालय पंचम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नजरे इमाम अंसारी ने दुष्कर्म के प्रयास में चार आरोपितों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल शरण वर्मा ने बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि नवादा थाना अंतर्गत मिल्की अनाइठ मुहल्ला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 27, 2013 10:41 PM

आरा. तदर्थ न्यायालय पंचम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नजरे इमाम अंसारी ने दुष्कर्म के प्रयास में चार आरोपितों को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल शरण वर्मा ने बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि नवादा थाना अंतर्गत मिल्की अनाइठ मुहल्ला निवासी एक महिला 20 अप्रैल, 2006 को अपने घर में बच्ची के साथ सोयी थी. रात्रि में उसी मुहल्ले के चार लोग घर में घुस कर दुष्कर्म का प्रयास किया. घटना की बाबत पीड़िता ने थाने में गोधन यादव समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि घटना की रात उसका पति व बड़ा पुत्र घर पर नहीं थे. बच्चे की रोने पर वे लोग भाग गये. सुनवाई के बाद दुष्कर्म के प्रयास करने का दोषी पाते हुए गोधन यादव, रामेश्वर यादव, संतोष यादव व मंतोष यादव को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी.

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