अभियंता पर 10 हजार का जुर्माना, एक महीने का जेल

आरा : जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को एक माह का सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. इसकी जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता वासुदेव नारायण सच्चू ने बताया कि महाराजा कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रो डॉ गुलाब सिंह का वर्ष 1997 में विद्युत विपत्र को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2015 8:29 AM
आरा : जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को एक माह का सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. इसकी जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता वासुदेव नारायण सच्चू ने बताया कि महाराजा कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रो डॉ गुलाब सिंह का वर्ष 1997 में विद्युत विपत्र को सुधारने के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था.
वर्ष 2000 में उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित किया था कि परिवादी को विपत्र सुधार कर नया मीटर लगवाने का आदेश दिया था. विद्युत विभाग द्वारा आदेश के प्रति प्राप्त होने के बावजूद भी निर्धारित तिथि के बाद नहीं किया गया और न ही बकाया राशि में कोई संशोधन ही की गयी.
वर्ष 2001 से लगातार विद्युत विभाग फोरम को गुमराह करता रहा, जिस पर परिवादी द्वारा आपत्ति दर्ज कराया जाता रहा. मार्च, 2013 में फोरम ने कारण पृच्छा जारी किया कि क्यों नहीं विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को कारावास व आर्थिक दंड की सजा दी जाये. फिर भी उस आदेश का पालन नहीं किया गया.
नतीजतन उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बलिराम सिंह एवं सदस्य अरुण कुमार ने इस आदेश का अवमानना करने के मामले में दोषी पाते हुए कार्यपालक अभियंता को एक माह का कारावास व 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.

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