अलग-अलग हत्या के मामले में 12 को उम्रकैद

पिता -पुत्र को भी हुई सजा आरा. कोर्ट ने अलग- अलग हत्या के मामलों में 12 आरोपितों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके शुक्ला ने दोहरे हत्या के मामले में 11 को सश्रम उम्र कैद एवं जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 31, 2013 5:41 PM

पिता -पुत्र को भी हुई सजा

आरा. कोर्ट ने अलग- अलग हत्या के मामलों में 12 आरोपितों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके शुक्ला ने दोहरे हत्या के मामले में 11 को सश्रम उम्र कैद एवं जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेश्वर दूबे ने बहस की . उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थानांतर्गत बेलवनिया गांव के राम नारायण मिश्र व तेज नारायण मिश्र को घर से 15 सितंबर, 2003 को ले जाकर गांव के बड़का इनार के समीप गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस बाबत 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया था. कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित अशोक यादव को आरोप मुक्त करते हुए रिहाई का आदेश दिया.

प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या करने का दोषी पाते हुए रामनगद यादव, जिरतन यादव, बगरी यादव, रामेश्वर यादव, संतोष यादव, नंद जी यादव, कुबेर यादव, लव कुश यादव, भिखारी यादव व राज गहन यादव को उम्रकैद सजा सुनायी. उधर तदर्थ न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद ने हत्या के मामले में आरोपित भीम सिंह को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रह्वाद सिंह को आरोप मुक्त करते हुए रिहाई का आदेश दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जय नारायण सिंह ने बहस की. उन्होंने बताया कि बिहिया थानांतर्गत ओसाई गांव निवासी धनलाल सिंह को 12.6.2010 को रास्ते से ले जाकर ओसाई गांव बगीचा के समीप मुक्का, पैर व बंदूक के कुंदा से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया ा था, जिसकी मौत इलाज के दौरान पीएमसीएच में हो गयी थी. घटना को लेकर उसके भाई जयनंदन सिंह ने उसी गांव के भीम सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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