गांजा रखनेवाले बाप-बेटे को 10-10 वर्षों की सश्रम कैद

आरा : गांजा रखनेवाले बाप-बेटे को कोर्ट ने दस-दस साल सश्रम कैद की सजा दी है. उन पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने गांजा रखने के एक मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को आरोपित बदरुद्दीन अली व उनके बेटे तनवीर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2016 3:40 AM

आरा : गांजा रखनेवाले बाप-बेटे को कोर्ट ने दस-दस साल सश्रम कैद की सजा दी है. उन पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने गांजा रखने के एक मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को आरोपित बदरुद्दीन अली व उनके बेटे तनवीर आलम को 10-10 वर्ष की सश्रम कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस की. उन्होंने बताया कि तत्कालीन चरपोखरी थानाध्यक्ष विजय कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर 17 मार्च 2013 को गड़हनी में छापामारी कर बदरुद्दीन अली के घर से 111 किलो गांजा बरामद किया था. तब पुलिस ने गांजा रखने के आरोप में बदरुद्दीन अली व उसके पुत्र तनवीर आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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