हत्या के मामले में एक को सश्रम आजीवन कारावास

आरा : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने एक हत्या के मामले में आरोपी सुपन राम को सश्रम उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं उक्त मामले के पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहाई का आदेश दिये. अभियोजन की ओर से एपीपी सियाराम सिंह ने बहस किया, जबकि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 12, 2016 5:12 AM

आरा : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने एक हत्या के मामले में आरोपी सुपन राम को सश्रम उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं उक्त मामले के पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहाई का आदेश दिये. अभियोजन की ओर से एपीपी सियाराम सिंह ने बहस किया, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिवजी सिंह ने बहस किया.

एपीपी श्री सिंह ने बताया कि कृष्णगढ़ ( बड़हरा ) अंतर्गत दुर्गटोला गांव निवासी इंद्रजीत सिंह ने थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसका चचेरा भाई मंगरु राम 7 नवम्बर 1999 को घर के सामने रोड के किनारे गुमटीनुमा दुकान बन्द करके सुपन राम के साथ घर आया और लोटा लेकर शौच के लिए दोनों बाहरगया.
अगले दिन बगीचा में मंगरु राम का शव सुबह में मिला.
तेज हथियार से उसकी हत्या कर दिया गया था. घटना का कारण विवाद बताया गया था. चतुर्थ एडीजे ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपी सुपन राम को सश्रम उम्रकैद व 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया.

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