चार थानाध्यक्षों के खिलाफ वारंट

आरा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम प्रणव शंकर ने दस साल पूर्व के एक मुकदमे में चार थानाध्यक्षों द्वारा कोर्ट में आकर गवाही नहीं देने पर वारंट जारी करने का आदेश दिया है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि पीरो थाने के चारूग्राम, बिहटा में एक वीडियो सिनेमा हॉल पर 13 अगस्त, 2007 को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 5, 2017 7:17 AM

आरा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम प्रणव शंकर ने दस साल पूर्व के एक मुकदमे में चार थानाध्यक्षों द्वारा कोर्ट में आकर गवाही नहीं देने पर वारंट जारी करने का आदेश दिया है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि पीरो थाने के चारूग्राम, बिहटा में एक वीडियो सिनेमा हॉल पर 13 अगस्त, 2007 को छापेमारी की गयी थी, जिसमें डीवीडी, कैसेट सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया था. कोर्ट में ट्रायल के दौरान तत्कालीन इमादपुर थानाध्यक्ष राजेश वर्णपाल, सिकरहटा थानाध्यक्ष राजीव नयन, अगिआंव बाजार थानाध्यक्ष एनके मिश्रा व चरपोखरी थानाध्यक्ष शब्बीर अहमद समेत अन्य को गवाही के लिए सम्मन भेजा गया था. गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर सप्तम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चारों थानाध्यक्षों के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

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